नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) ने एयर इंडिया के एक पायलट इन कमांड और सह-पायलट को क्रमशः एक साल और एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में, 3 जून को, चंडीगढ़ से लेह AI458 के बीच एक उड़ान के एक पायलट ने अपने यात्री मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति दी, जो भी विमान सेवा में है। फ्लाइट लैंडिंग तक दोस्त कॉकपिट में ही था। मामला लंबित था और डीजीसीए ने हाल ही में इस का निर्णय दिया, जिसके परिणामस्वरूप पायलटों को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने उड़ान के नियमों और मानदंडों का उल्लंघन किया था।
इस साल यह दूसरी घटना दर्ज की गई है। डीजीसीए ने उनका लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया है. कहा जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है जिनका हर किसी को पालन करना चाहिए. और उल्लंघन की सूचना न देने पर एक सह-पायलट का लाइसेंस भी एक महीने के लिए निलंबित कर दिया। दोनों पायलटों ने विमान नियम 1973 द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग किया।
इस घटना से पहले डीजीसीए फरवरी में दुबई-दिल्ली उड़ान में इसी घटना के लिए एयर इंडिया को 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। ऐसा देखा गया है कि एयर इंडिया सुरक्षा-संवेदनशील मुद्दों पर उचित कार्रवाई नहीं करती है।
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