मोदी सरनेम कमेंट मामले में राहुल गांधी का बचाव, जमानत याचिका जारी

सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी  के 2019 में कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी   को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया।अप्रैल 2019 में कर्नाटक में अपने चुनाव अभियान के दौरान,  राहुल गांधी ने  कहा था: "इन सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी।"

उनके खिलाफ मामला भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक  की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है।पिछले सप्ताह अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच.एच. वर्मा ने  दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।हालांकि, राहुल गांधीका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि अपील के अधिकार की अनुमति देते हुए दो साल की सजा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है और जमानत दे दी गई है।

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