पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई

केंद्र सरकार ने करदाताओं के पैन कार्ड को उनके आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षकर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना जारी कर करदाताओं को विस्तार की सूचना दी। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि आधार और पैन को लिंककरने में विफल रहने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। लिंक कर चोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार के उपाय का एक हिस्सा है।

सीबीडीटी द्वारा अधिसूचना में गैर-अनुपालन के लिए चेतावनी भी शामिल थी। 1 जुलाई से पहले पैन और आधार को लिंक करने परनिम्नलिखित परिणाम होंगे; अनलिंक किए गए पैन कार्ड के लिए टैक्स रिफंड नहीं किया जाएगा, और उस अवधि के लिए टैक्स रिफंड नहीं कियाजाएगा यदि उपयोगकर्ता अपने कर रिटर्न दाखिल करने के बाद दस्तावेजों को लिंक करता है और टीडीएस और टीसीएस उच्च दरों पर काटा/एकत्रित किया जाएगा। पैन को फिर से ऑपरेटिव बनाने के लिए करदाता को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आप आयकर पोर्टल में अपनीआईडी पर लॉग इन करके यह जांच सकते हैं कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।

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