एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि चर्चित बिजनेस स्कूल नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) ने यूजीसी के नियमों को तोड़ा है और दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन कार्यक्रम की पेशकश नहीं कर सकता है।
कॉलेज पुरस्कार आयोग (यूजीसी) ने अपेक्षित छात्रों को भी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के खिलाफ सलाह दी है। 1981 में स्थापित होने के बाद संस्थान को 2003 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला।
"नरसी मोंजी फाउंडेशन ऑफ द बोर्ड स्टडीज (एनएमआईएमएस), महाराष्ट्र ने यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है और मिडल फॉर इनसाइड क्वालिटी एफर्मेशन (सीआईक्यूए), सेल्फ लर्निंग मटेरियल की प्रकृति और ई-लर्निंग मटेरियल के कामकाज का घोर उल्लंघन है। (ई-एलएम), दूरस्थ और वेब आधारित शिक्षा के लिए समुदाय की शब्दावली, "यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि "संस्थान यूजीसी द्वारा घोषित शुल्क वापसी नीति का पालन नहीं कर रहा था" और "संस्थान शुल्क वापसी नीति का पालन नहीं कर रहा था।" इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा, "संस्थान शुल्क वापसी नीति का पालन नहीं कर रहा था।" इसके अतिरिक्त, "संस्थान शुल्क वापसी नीति का पालन नहीं कर रहा था।"
जोशी ने बताया कि आयोग ने जनवरी-फरवरी 2023, जुलाई-अगस्त 2023 और जनवरी-फरवरी 2024 के शैक्षणिक सत्रों के लिए संस्थान को ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा, "जुलाई-अगस्त 2024 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति केवल यूजीसी द्वारा निरीक्षण या ऑन-साइट दौरे और यूजीसी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दी जा सकती है।" यह समय जुलाई-अगस्त 2024 में शुरू हो रहा है।
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